न्यायालय से मौत के 3 महीने बाद मिला हापुड़ की मासूम को इंसाफ , हैवानियत की शिकार हुई नाबालिक मासूम
हापुड़ में 13 वर्षीय नाबालिक मासूम को मौत के 3 महीने बाद उसके साथ हुई हैवानियत का इंसाफ कोर्ट से मिला है

ब्यूरो रिपोर्ट - निशांक शर्मा (News Flash INDIA)-
उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में 13 वर्षीय नाबालिक मासूम को मौत के 3 महीने बाद उसके साथ हुई हैवानियत का इंसाफ कोर्ट से मिला है। 13 वर्षीय नाबालिक मासूम बच्ची को उस समय आरोपी ने हैवानियत का शिकार बनाया था जब वह अपने घर से सामान लेने के लिए गांव में एक दुकान पर गई थी तभी रास्ते में गांव के ही रहने वाले एक हैवान ने उसे अगवा कर उसके साथ बलात्कार करते हुए मासूम बच्ची को लहूलुहान कर दिया था।
FIR दर्ज होने के बाद 15 दिन में पुलिस ने कोर्ट में भेजा आरोप पत्र
इस मामले में पीड़ित परिवार की ओर से शिकायत मिलने के बाद गढ़मुक्तेश्वर पुलिस द्वारा 3 जून 2023 को आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 ( 3), 323 ,506 और पोक्सो एक्ट की धारा 5(1) व 6 के तहत मुकद्दमा दर्ज किया गया था और 18 जून को इस मामले में पुलिस द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया गया था। पुलिस ने जल्द न्याय दिलाने के लिए 15 दिन में ही आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया।
न्यायालय में 62 दिनों की सुनवाई के बाद आया फैसला।
इस मामले में न्याय प्रक्रिया को आगे बढ़ते हुए विशेष लोक अभियोजक पोक्सो करुणा नागर द्वारा न्यायालय के समक्ष इस पूरे मामले की गंभीरता और आरोपी द्वारा किए गए इस विभत्स अपराध की एक-एक कड़ी को पारदर्शी तरीके से न्यायालय के पटल पर रखा गया । जिसके बाद न्यायालय में कुल 62 दिनों की सुनवाई के बाद इस मामले में आरोपी अन्नु पुत्र राजू को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 30 हजार रुपयों के आर्थिक दंड से भी दंडित किया है।
पीड़िता के साथ आरोपी अन्नु पुत्र राजू द्वारा 3 जून 2023 को दिन में करीब 12:30 बजे जबरदस्ती अपने घेर में ले जाकर बलात्कार किया गया था । इस हैवान द्वारा मासूम बच्ची को इस प्रकार अपनी हवस का शिकार बनाया गया था कि बच्ची की हालत बिगड़ गई थी और वह लहूलुहान हो गई थी। जिसके बाद डॉक्टर के पास जाने पर पूरी घटना का खुलासा हुआ था और पीड़ित परिवार द्वारा आरोपी के खिलाफ गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली में मुकदमा दर्ज करवाया गया था।
घटना के बाद सदमे से नहीं उबर पाई मासूम ने छोड़ दिया जिंदगी का हाथ
घटना के बाद से ही पीड़िता डिप्रेशन का शिकार हो गई थी और उसके साथ हुए अपराध के सदमे के चलते बीमार हो गई। जो हादसे के बाद कभी भी उस हैवानियत के सदमे से बाहर ही नहीं आ सकी। इसी बीमारी ओर हैवानियत के सदमे के कारण मासूम पीड़िता की मृत्यु 28 अप्रैल 2025 को हो गई।
विशेष लोक अभियोजक पोक्सो करुणा नागर ने दी जानकारी
इस मामले में विशेष लोक अभियोजक पोक्सो करुणा नागर द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि 13 वर्षीय मासूम नाबालिक बच्ची के साथ हुई मारपीट, दुष्कर्म ओर धमकी की घटना के मामले में ADJ FTC - प्रथम ,मिताली गोविंद राव ने न्यायालय में सुनवाई के बाद आज आरोपी अन्नु पुत्र राजू निवासी ग्राम हैदरपुर थाना गढ़मुक्तेश्वर को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनते हुए 30 हजार के आर्थिक दंड से भी दंडित किया है।