धमकीबाज जेहादी भाईजान ने लॉ छात्रा के सोशल मीडिया अकाउंट पर की अभद्र अश्लील टिप्पणी, 24 घंटे में गिरफ्तार
हिंदू छात्रा को अश्लील अभद्र टिप्पणी कर धमकाया और पुलिस कार्यवाही करने पर पीड़िता के मोहल्ले पहुंच गया मेरठ निवासी शहजाद , फिर ये हुआ पढ़ें पूरी खबर।
Special Report: (निशांक शर्मा): News Flash INDIA- जनपद हापुड़ की देहात थाना पुलिस ने सोशल मीडिया पर महिला सुरक्षा को लेकर एक कड़ा संदेश दिया है। पुलिस ने एक लॉ छात्रा के साथ अभद्र व्यवहार, अश्लील टिप्पणी और उसे जान से मारने की धमकी देने के आरोपी शहजाद उर्फ 'भाईजान' को शिकायत मिलने के महज 24 घंटे के भीतर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है।
- क्या है पूरा मामला?
पीड़िता हापुड़ के ही एक लॉ कॉलेज की छात्रा है। उसने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसके साथ पढ़ने वाले मेरठ निवासी शहजाद पुत्र इरफान ने उसकी इंस्टाग्राम स्टोरी और फोटो पर अत्यंत आपत्तिजनक और अश्लील टिप्पणियां की थीं। जब छात्रा ने इन मर्यादहीन हरकतों का विरोध किया, तो आरोपी ने अपना आपा खो दिया। शहजाद ने न केवल छात्रा को गंदी गालियां दीं, बल्कि पुलिस में शिकायत करने पर उसे जान से मारने की धमकी भी दी।
- धमकाने पहुंचा था घर, पुलिस ने दबोचा
पीड़िता ने हिम्मत दिखाते हुए देहात थाने में मामला दर्ज कराया। जैसे ही आरोपी को पुलिस कार्रवाई की भनक लगी, वह छात्रा को डराने के उद्देश्य से उसके घर के पास मोहल्ले में पहुंच गया। लेकिन हापुड़ पुलिस की सतर्कता के कारण, इससे पहले कि वह किसी अनहोनी को अंजाम देता, पुलिस टीम ने उसे घेराबंदी कर मौके से ही धर दबोचा।

पुलिस ने आरोपी शहजाद के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) और आईटी एक्ट की गंभीर धाराओं के तहत कार्रवाई की है:
- धारा 75(3) व 352: अभद्र आचरण और प्रताड़ना।
- धारा 351(3): आपराधिक धमकी (जान से मारने की धमकी)।
- IT एक्ट धारा 67: इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अश्लील सामग्री प्रसारित करना।
"महिलाओं की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार या धमकी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आरोपी को त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।" — नीरज कुमार, देहात थाना प्रभारी हापुड़ पुलिस, हापुड़