हापुड अधिवक्ता महासम्मेलन को लेकर बड़ी खबर , सख्त निर्देश जारी

Advocates Protest Conference in Hapur

हापुड अधिवक्ता महासम्मेलन को लेकर बड़ी खबर , सख्त निर्देश जारी

ब्यूरो रिपोर्ट- (NEWS FLASH INDIA) :

कल 29 सितंबर को हापुड में होने वाले अधिवक्ता महासम्मेलन को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड़ पर है जहां बार एसोसिएशन हापुड के आवाहन पर भारी संख्या में अधिवक्ताओं के आने की संभावना है तो वही कानून व्यवस्था के प्रभावित होने की आशंका के चलते प्रशासन द्वारा इस महासम्मेलन की अनुमति नहीं दी गई है। हापुड़ जिला अधिकारी के दिशा निर्देशों पर जनपद में धारा 144 लागू  है ।

एसडीएम हापुड द्वारा कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिय पुलिस और प्रशासन के संबंधित अधिकारियों को  सख्त दिशा निर्देश जारी किए गए हैं एसडीएम हापुड ने लिखित आदेश में कहा है कि

पुलिस उपाधीक्षक / प्रभारी निरीक्षक थाना हापुड़ नगर ने अपनी आख्या दिनांक 27-09-2023 में अवगत कराया है कि "दिनांक 27-09-2023 को हापुड बार एसोसिएशन हापुड़ के अध्यक्ष की अध्यक्षता में बार हॉल जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर हापुड़ में समय लगभग 11:00 बजे से 13:00 बजे तक बैठक आयोजित की गयी, जिसमें हापुड़ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री एनुल हक द्वारा अभी तक अधिवक्ताओं की मांगे पूरी न होने के कारण धरना प्रदर्शन जारी रखने तथा इसी सम्बन्ध में दिनांक 29-09-2023 को फ्रीगंज रोड पर अधिवक्ताओं का महासम्मेलन आयोजित किया जायेगा, 

जिसमें प्रदेश के समस्त जनपदों के अधिवक्ताओं से महासम्मेलन में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेने की अपील की गई। उक्त महासम्मेलन में भारी संख्या में अधिवक्तागण के सम्मिलित होने की सम्भावना है। दिनांक 29-09-2023 को ही समय प्रातः 09:00 बजे से सायं 17:00बजे तक थाना हापुड नगर क्षेत्रान्तर्गत श्री अनिल जैन, मेरठ रोड हापुड की अध्यक्षता में श्री दिगम्बर जैन समाज द्वारा विगत वर्षों की भाति विशाल जैन रथ यात्रा निकाली जायेगी, जो शहर के मुख्य-मुख्य चौराहो / मार्गो से निकाली जायेगी, जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालुओं के सम्मिलित होने की सम्भावना है। इसके अतिरिक्त

जनपद हापुड़ में जिलाधिकारी महोदया हापुड़ के आदेश के अनुपालन में धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता लागू है। जनपद हापुड़ में भारी संख्या में अधिवक्ताओं के महासम्मेलन में सम्मिलित होने पर तत्कालिक निर्णय लेकर रोड जाम / टोल फ्री कराया जाना एवं आम जनमानस एवं पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों / कर्मियों के साथ कहासुनी / अभद्रता कर कानून व्यवस्था को प्रभावित किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में अधिवक्तागण द्वारा दिनांक 29-09-2023 को फ्रीगंज रोड़ हापुड पर महासम्मेलन किये जाने की संस्तुति नही की जाती हैं।

अतः मैं उप जिला मजिस्ट्रेट हापुड़, जनपद हापुड़, पुलिस उपाधीक्षक हापुड़ / प्रभारी निरीक्षक थाना हापुड़ नगर की आख्या से सहमत होते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 29-09-2023 के महासम्मेलन एवं उसमें एकत्रित होने वाली भीड़ को निषिद्ध करती हूँ तथा महासम्मेलन में सम्मिलित होने वाले समूह / भीड़ को आदेशित करती हूँ कि वे महासम्मेलन में एकत्रित न हो, साथ ही प्रभारी निरीक्षक हापुड नगर को आदेशित करती हूँ कि वे महासम्मेलन में एकत्रित होने वाली भीड़ को नियंत्रित करने एवं कानून व्यवस्था सुचारू करने हेतु समुचित कार्यवाही अमल में लाये।